Public Holiday Rules Changed: सरकारी शिक्षकों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव.. जारी हुई साल 2026 के सार्वजनिक छुट्टियों के पूरी लिस्ट भी..

Public Holiday Rules Changed for Govt Employees: भोपाल जिला प्रशासन ने दशहरा से पहले स्थानीय अवकाश का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय ने इसे अस्वीकार कर दिया।

Public Holiday Rules Changed: सरकारी शिक्षकों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव.. जारी हुई साल 2026 के सार्वजनिक छुट्टियों के पूरी लिस्ट भी..

Public Holiday Rules Changed for Govt Employees || Image- IBC24 News file

Modified Date: December 29, 2025 / 10:22 am IST
Published Date: December 29, 2025 9:58 am IST
HIGHLIGHTS
  • 2026 का आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी
  • शिक्षकों को 10 दिन अर्जित अवकाश
  • बाल देखभाल अवकाश नियमों में बदलाव

Public Holiday Rules Changed for Govt Employees: भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 के लिए आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य दिवस, साप्ताहिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और अवकाश नियमों में प्रमुख बदलाव किया गया है। कार्यालय 238 दिन कार्य करेंगे, जबकि कर्मचारियों को वर्ष के दौरान 127 दिन का अवकाश मिलेगा।

कार्य दिवस और कुल अवकाश

वर्ष 2026 में सरकारी कार्यालय 238 दिनों तक खुले रहेंगे। कर्मचारियों को कुल 127 छुट्टियां मिलेंगी। इनमें 52 शनिवार, 52 रविवार, 23 सार्वजनिक अवकाश और पांच दिवसीय कार्य प्रणाली जारी रहेगी।

2026 में एक अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश

2025 की तुलना में, कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश मिलेगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी को अवकाश सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही, सार्वजनिक अवकाशों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 2026 में, छह प्रमुख त्योहार और जन्मदिवस शनिवार या रविवार को पड़ रहे हैं। इस वजह से, कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यदिवस अवकाश नहीं मिलेंगे। इससे लंबी छुट्टियों की संभावना कम हो जाती है।

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62 वैकल्पिक अवकाश उपलब्ध

Public Holiday Rules Changed for Govt Employees: सार्वजनिक अवकाशों के अलावा, कर्मचारी 62 वैकल्पिक अवकाशों की सूची में से कोई भी तीन दिन चुन सकते हैं। ये अवकाश व्यक्तिगत या धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार चुने जा सकते हैं। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में संशोधन किया है। नए नियम 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे।

इसी तरह सरकार ने बाल देखभाल अवकाश में भी परिवर्तन किया है। महिला कर्मचारियों को 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। इसके तहत पहले 365 दिन का पूरा वेतन, अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन का नियम है। यह 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए लागू होगा। हालांकि अब एक कैलेंडर वर्ष में केवल तीन बार ही बाल देखभाल अवकाश लिया जा सकता है। एकल माताओं को विशेष राहत दी गई है। वे वर्ष में अधिकतम छह बार यह अवकाश ले सकती हैं।

शिक्षकों के लिए राहत

राज्य में 45 लाख से अधिक शिक्षकों को अब हर साल 10 दिन की अर्जित छुट्टी मिलेगी। इस बदलाव से शिक्षण कर्मचारियों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिली है।

5 दिवसीय कार्य प्रणाली जारी रहेगी

सोमवार से शुक्रवार तक की कार्य प्रणाली यथावत रहेगी। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किया गया था और फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले और तीसरे शनिवार को भी काम शुरू करने की बात चल रही थी, लेकिन इस विचार को छोड़ दिया गया है। सरकार ने दैनिक कार्य घंटों को बढ़ाने पर विचार किया। हालांकि, कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए कार्य घंटे अपरिवर्तित रहेंगे।

दशहरा की अतिरिक्त छुट्टी का प्रस्ताव खारिज

Public Holiday Rules Changed for Govt Employees: भोपाल जिला प्रशासन ने दशहरा से पहले स्थानीय अवकाश का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर में पहले से ही कई छुट्टियां होती हैं, और एक और अवकाश से सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता है।

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