कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया

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  • Publish Date - June 13, 2023 / 06:43 PM IST,
    Updated On - June 13, 2023 / 06:43 PM IST

कोलकाता, 13 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया।

अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के विवेक पर छोड़ दिया।

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून है।

पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि समय बढ़ाने का फैसला एसईसी को करना है और वह इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप

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