सीबीआई की अदालत ने न्यायिक अधिकारी को दहेज हत्या मामले में बरी किया

सीबीआई की अदालत ने न्यायिक अधिकारी को दहेज हत्या मामले में बरी किया

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  • Publish Date - December 17, 2025 / 06:21 PM IST,
    Updated On - December 17, 2025 / 06:21 PM IST

पंचकूला, 17 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 12 साल पुराने दहेज हत्या मामले में हरियाणा के न्यायिक अधिकारी और उनके माता पिता को बरी कर दिया है। न्यायिक अधिकारी की पत्नी गुरुग्राम में मृत पायी गयी थी और उन्हें गोली लगी थी।

अदालत ने 2013 के दहेज हत्या मामले में, गुरुग्राम के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवनीत गर्ग और उनके माता-पिता को बरी कर दिया है।

गर्ग की पत्नी, गीतांजलि, जुलाई 2013 में गुरुग्राम पुलिस लाइंस इलाके के पास मृत पाई गई थीं।

गर्ग जुलाई 2013 में गुरुग्राम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे।

शुरुआत में इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस ने की थी, लेकिन परिवार के अनुरोध पर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया।

दिसंबर 2016 में सीबीआई की ओर से दायर आरोप-पत्र में गर्ग और उनके माता-पिता पर दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप लगाया गया था।

गुरुग्राम पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

भाषा रंजन देवेंद्र

देवेंद्र