नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ओजोन अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ बिल्डर-बैंकर सांठगांठ घोटाले के मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आरोप है कि हजारों घर खरीदारों को उनके घर की बुकिंग के समय उनसे किये गए कथित कपटपूर्ण वादों के जरिए धोखा दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने बेंगलुरु की विशेष अदालत में शहर की एक आवासीय परियोजना से जुड़ी ‘‘कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों’’ के लिए बिल्डर के खिलाफ इस प्रकरण में अपना 17वां आरोपपत्र दाखिल किया है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘जांच से पता चला है कि आरोपी बिल्डर कंपनी और उसके निदेशक ने एक आपराधिक साजिश के तहत, घर खरीदारों और निवेशकों को कथित तौर पर झूठे आश्वासन, गुमराह करने वाली बातों और कपटपूर्ण वादों के जरिए लुभाया। इस तरह उन्होंने बेईमानी से आर्थिक लाभ हासिल किया और पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया।’’
सीबीआई ने आरोपपत्र में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं लगाई हैं।
बयान में कहा गया है, ‘‘सीबीआई वर्तमान में देश भर के विभिन्न बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के ख़िलाफ दर्ज 32 और मामलों की जांच कर रही है। ये मामले घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी से संबंधित हैं और ये मामले उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दर्ज किए गए हैं।’’
भाषा सुभाष पवनेश
पवनेश