सीबीआई पता लगाए कि किसके निर्देश पर एसएससी ने आवेदन दाखिल किया: अदालत

सीबीआई पता लगाए कि किसके निर्देश पर एसएससी ने आवेदन दाखिल किया: अदालत

सीबीआई पता लगाए कि किसके निर्देश पर एसएससी ने आवेदन दाखिल किया: अदालत
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: November 23, 2022 8:23 pm IST

कोलकाता, 23 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को यह जांच करने का निर्देश दिया कि किसके कहने पर पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन करके अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

सीबीआई उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों पर इस तरह के स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की जांच कर रही है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि इस तरह का आवेदन दाखिल करने का फैसला लेने या निर्देश देने के स्रोत के बारे में रिपोर्ट सात दिन के भीतर अदालत में दाखिल की जाए।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आदेश दिया, ‘‘मैं सीबीआई को निर्देश देता हूं कि यह पता लगाने के लिए आज शाम से ही जांच के तत्काल कदम उठाये जाएं कि यह किसकी देन है।’’

अदालत ने कहा कि एसएससी द्वारा पेश फाइलों का अध्ययन करने के बाद उसे ऐसे किसी निर्देश के बारे में पता नहीं चला जो आयोग के वकीलों को इस तरह का आवेदन दाखिल करने के लिए दिया गया हो।

भाषा

वैभव मनीषा

मनीषा


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