सीडीएससीओ ने दवा ब्रांड नाम के नियमन पर हितधारकों से राय मांगी

सीडीएससीओ ने दवा ब्रांड नाम के नियमन पर हितधारकों से राय मांगी

सीडीएससीओ ने दवा ब्रांड नाम के नियमन पर हितधारकों से राय मांगी
Modified Date: July 30, 2026 / 01:07 am IST
Published Date: July 30, 2026 1:07 am IST

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने दवा कंपनियों द्वारा कई दवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रांड नाम विस्तार के नियमन पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

यह कदम इस चिंता के बीच उठाया गया है कि एक ही ब्रांड नाम के तहत अलग-अलग सक्रिय औषधीय घटकों वाली दवाओं की बिक्री से चिकित्सकों और उपभोक्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है तथा दवा संबंधी त्रुटियों का जोखिम बढ़ सकता है।

इस महीने की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में राष्ट्रीय औषध नियामक ने ब्रांड नाम विस्तार के इस्तेमाल को नियमित करने के प्रस्ताव पर हितधारकों से राय मांगी।

नियामक ने कहा कि उसे इस मुद्दे पर कई सुझाव और शिकायतें मिली थीं।

इस मामले पर 17 नवंबर 2025 को ‘ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी’ (डीसीसी) की 67वीं बैठक में चर्चा हुई। यह चर्चा ऐसे समय में हुई, जब समिति को एक शिकायत के बारे में बताया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक दवा कंपनी एक ही स्थापित ब्रांड नाम के तहत अलग-अलग विस्तार के साथ कई दवा का विपणन कर रही थी।

भाषा सुरभि पारुल

पारुल


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