दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग-ट्रांसफर से जुड़े अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, जल्द ही सदन में पेश करेगी केंद्र सरकार

दरअसल, केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।

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  • Publish Date - July 25, 2023 / 10:36 PM IST,
    Updated On - July 25, 2023 / 10:36 PM IST

Central cabinet approves ordinance related to posting-transfer of officers : नईदिल्ली। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग-ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब केंद्र जल्द ही अध्यादेश को सदन में पेश करेगा। आम आदमी पार्टी (AAP) सदन में इस बिल का विरोध करेगी। उसे इस मामले में विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला है।

दरअसल, केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।

केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने 17 जुलाई को कहा कि हम यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं?

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