कोरोना से निपटने केंद्र सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत, मास्क और सैनिटाइजर की कीमत तय, ज्यादा पैसे लेने पर हो सकती है जेल

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कोरोना से निपटने केंद्र सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत, मास्क और सैनिटाइजर की कीमत तय, ज्यादा पैसे लेने पर हो सकती है जेल

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  • Publish Date - March 20, 2020 / 06:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

नई दिल्ली: महामारी बन चुके कोरोना वायरस का जैसे-जैसे प्रकोप बढ़ता रहा है, कुछ लोग इससे फायदा उठाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतें और कालाबाजारी को देखते हुए मास्क और सैनेटाइटर समेत कई चीजों के काम तय कर दिए है, अब इससे ज्यादा कीमतें वसूलने पर जेल हो सकती है।

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश में कोरोना की रोथकाम में उपयोग की जाने वाली सामाग्री, जैसे मास्क, सैनेटाइजर आदि के रेट तय कर दिए हैं। अब 2 प्लाई वाला मास्क 8 रूपए और 3 प्लाई वाला मास्क 10 रुपए से ज्यादा नहीं बिक सकेगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर दी है।

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केंद्रीय मंत्री पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना वायरस #COVID19 के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं।

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आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी। हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।

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