केंद्र सरकार ने सेलिब्रिटीज़ के लिए जारी की गाइडलाइन, ऐसे पोस्ट शेयर करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

Central government issued guidelines for celebrities, sharing such posts may result in fines

केंद्र सरकार ने सेलिब्रिटीज़ के लिए जारी की गाइडलाइन, ऐसे पोस्ट शेयर करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

Appellate committees to be formed in three months for social media related complaints

Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: September 12, 2022 6:07 pm IST

Central government issued guidelines for celebrities; दिल्ली :सोशल मीडिया लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया हैं। जहा पर उन्हें जानकारी के साथ मनोरंजन भी मिलता है। इन दिनों सोशल मीडिया में हर रोज लाखों की तदाद में पोस्ट शेयर किये जाते है। देश भर में सोशल मीडिया लोगों की आदत बन चुका है। हम आये दिन सोशल मीडिया में कुछ न कुछ अलग कंटेंट देखने को मिलता हैं कुछ फनी होते है तो कुछ बकवास।

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सोशल मीडिया को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

Central government issued guidelines for celebrities: वही अब सोशल मीडिया इन्फ्लूएंशर और सेलिब्रिटीज को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जिसके अनुसार इन्फ्लूएंशर और सेलिब्रिटीज को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तय दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आने वाले 15 दिनों में संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिए जाएंगे। ताकि सोशल मीडिया यूजर तक सही खबरे और जानकारी पहुंच सके।

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इन्फ्लूएंशर और सेलिब्रिटीज के लिए सरकार ने जारी किये नियम

Central government issued guidelines for celebrities: सरकार से जुड़े सूत्राें के मुताबिक इस गाइडलाइन को जारी करने का प्रमुख उदेश सोशल मीडिया में भ्रामिक और नकली विज्ञापन को फैलने से रोकना है। वही लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। जिसके अनुसार अगर इन्फ्लूएंशर और सेलिब्रिटीज सरकार दवारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते है तो उन्हें पहली बार दोषी पाए जाने पर 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है । इसके साथ ही बार बार अगर नियमों का उल्लंघन किया जाने पर दोषियों पर 20 से 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

 

 

 

 


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