केंद्र 31 मार्च तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में स्वास्थ्य नीति अधिसूचित करे : उच्च न्यायालय

केंद्र 31 मार्च तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में स्वास्थ्य नीति अधिसूचित करे : उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - March 23, 2021 / 12:50 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह दुर्लभ बीमारियों के संबंध में 31 मार्च तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप दे और इसे अधिसूचित करे। न्यायालय ने इस तरह की बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान, विकास एवं रोग चिकित्सा संकाय स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

न्यायालय ने सरकार से दुर्लभ बीमारियों के वास्ते आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में वृद्धि पर विचार करने को भी कहा।

अदालत ने कहा कि नीति में दुर्लभ बीमारियों की दवा के निर्माण और उपचार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल होना चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों से संबंधित कई याचिकाओं पर जारी अंतरिम आदेश में कहा कि नीति के तहत इस तरह के रोगों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान, विकास एवं रोग चिकित्सा संकाय के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक समिति तथा कोष भी स्थापित किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दुर्लभ रोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2020 को भारत सरकार 31 मार्च को या इससे पहले अंतिम रूप देगी और अधिसूचित करेगी।

भाषा

नेत्रपाल पवनेश

पवनेश