तीन साल तक खानी होगी जेल की रोटी, अगर लड़की को बोला- छम्मक-छल्लो, आइटम या माल, जानिए क्या है प्रावधान?

युवतियों और लड़कियों को अश्लील इशारे और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है! Chammak-Challo item if say this to any girl

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  • Publish Date - December 20, 2022 / 10:34 AM IST,
    Updated On - December 20, 2022 / 10:49 AM IST

नई दिल्ली: Chammak-Challo item देश में कड़े कानून होने के बाद भी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं चौक चौराहों पर युवतियों और लड़कियों को अश्लील इशारे और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब हो गया बस, आप कानून की मदद लेकर गंदे हरकत करने वालों को सबक सिखा सकते हैं। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NCIB ने इसे लेकर ट्विटर पर बड़ी जानकारी साझा की है।

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Chammak-Challo item दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर NCIB ने एक ट्वीट शेयर किया है। इस ट्वीट ने NCIB ने छेड़खानी से संबंधित कानून और नियमों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। ट्वीट में NCIB ने लिखा है ‘यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो, तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है’। NCIB द्वारा यह ट्वीट 16 दिसंबर को किया गया है।

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क्या है धारा 509? क्या है प्रावधान?

आईपीसी की धारा 509 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है तो उसके खिलाफ धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने और सजा एक साथ भी हो सकती है। हालांकि लोगों की यह जानकारी नहीं होती है कि महिला को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करना भी उन्हें भारी पड़ सकता है।

 

 

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