‘सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन की हकदार नहीं होगी ऐसी संतान, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि सरकारी कर्मी पति की मौत के बाद एक विधवा द्वारा गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।

‘सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन की हकदार नहीं होगी ऐसी संतान, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

OROP pension latest update

Modified Date: January 18, 2023 / 12:02 am IST
Published Date: January 17, 2023 10:50 pm IST

‘Children adopted after death of government employee not entitled to family pension’

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि सरकारी कर्मी पति की मौत के बाद एक विधवा द्वारा गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणपोषण अधिनियम, 1956 की धारा आठ और 12 एक हिंदू महिला को अपने अधिकार में एक बेटे या बेटी को गोद लेने की अनुमति देती है जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हो।

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अदालत ने कहा कि कानून के प्रावधान के अनुसार एक हिंदू महिला पति की सहमति के बगैर गोद नहीं ले सकती।

हालांकि, इस तरह की कोई पूर्व शर्त हिंदू विधवा, तलाकशुदा हिंदू विधवा या उस हिंदू महिला के बारे में लागू नहीं होती जिसके पति ने शादी के बाद, अंतिम रूप से दुनिया को त्याग दिया हो या जिसे सक्षम अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो।

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न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने 30 नवंबर, 2015 के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 54 (14) (बी) और 1972 के (सीसीएस (पेंशन) नियम के तहत गोद लिया गया बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।

पीठ ने कहा कि यह जरूरी है कि पारिवारिक पेंशन के लाभ का दायरा सरकारी कर्मी द्वारा अपने जीवन काल में केवल वैध रूप से गोद लिए गए बेटों और बेटियों तक सीमित हो।

 


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com