जिले में आगामी आदेश तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, बार-रेस्टॉरेंट के लिए जारी हुआ ये निर्देश

जिले में आगामी आदेश तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान! Order to Close All Schools in Across District Till Further order

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  • Publish Date - January 13, 2022 / 04:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

लेह: Close All Schools  कोरोना का संक्रमण देशभर में तेजी से पांव पसार रहा है। हालात को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदी लगा दी गई है और स्कूल-कॉलेज सहित शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं, कुछ राज्यों में हालात काबू से बाहर होने पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई है। इसी बीच खबर आ रही है कि लद्दाख प्रशासन ने भी लेह जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश ​जारी किया है।

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Close All Schools  जारी निर्देश के अनुसार जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जिले में सभी स्कूल, आवासीय स्कूल, छात्रावास, कोचिंग सेंटर, जिम और अन्य इनडोर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं, प्रशासन ने बार, रेस्टॉरेंट, होटल और ढाबा को 25 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने का निर्देश दिया है।

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वहीं, प्रशासन ने बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नो मास्क, नो एंट्री की पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया है।

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