मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया
मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया
जयपुर, 12 जनवरी (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को देशभर में ओपीएस लागू करना चाहिए।
गहलोत ने इस बारे में उच्च न्यायालय के फैसले संबंधी खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) इत्यादि को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं।’’
उन्होंने लिखा, ‘‘केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान की तरह देशभर में ओपीएस लागू करनी चाहिए।’’
मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक फैसले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के अंदर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र (ओएम) को खारिज कर दिया जिनमें एक जनवरी, 2004 के विज्ञापनों के अनुरूप केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है।
भाषा पृथ्वी शफीक
शफीक

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