CM Himanta Biswa Sarma’s statement on child marriage : नई दिल्ली। देश में बाल विवाह गैर कानूनी है। लेकिन आज भी ऐसे कई राज्य है जहां पर बहुत ही कम उम्र में लडकियों का विवाह कर दिया जाता है। राजस्थान, मप्र, असम, छग जैसे राज्यों में आज भी बाल विवाह कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां की सरकारें कोई कानून नहीं बना रही है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे है। तो वहीं असम में भी इस पर सख्ती उठाने के लिए सीएम ने बयान दिया है।
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CM Himanta Biswa Sarma’s statement on child marriage : सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बालिकाओं के कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए लोगों को चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं सीएम ने कह दिया है कि अगले पांच-छह महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है।
CM Himanta Biswa Sarma’s statement on child marriage : एक सरकारी समारोह में बोलते हुए, असम के भाजपा नेता और मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं को उचित उम्र में मातृत्व को गले लगाना चाहिए क्योंकि यह अन्यथा चिकित्सा जटिलताओं का कारण बनता है। सरमा की टिप्पणी बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व की जांच के लिए कड़े कानून लाने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम को लागू करने के राज्य सरकार के कदम के बीच में आई है।
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सीएम सरमा ने साफ तौर से कहा कि अगले पांच-छह महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो और साथ ही चेतावनी दी कि महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और छोटी लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई (लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष) को उम्रकैद की सजा हो सकती है।
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