शिकायतकर्ता बैंक के अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में ही चेक बाउंस का मामला दायर कर सकता है: न्यायालय

शिकायतकर्ता बैंक के अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में ही चेक बाउंस का मामला दायर कर सकता है: न्यायालय

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  • Publish Date - November 28, 2025 / 09:54 PM IST,
    Updated On - November 28, 2025 / 09:54 PM IST

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शुक्रवार को कहा कि चेक बाउंस का मामला केवल उसी अदालत में दायर किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में शिकायतकर्ता का बैंक स्थित हो।

आमतौर पर, विवाद उस अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर होता है, जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले दायर किए जाने होते हैं। अधिनियम की धारा 138 खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस होने से संबंधित है।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने चेक बाउंस के एक मामले में दायर कुछ स्थानांतरण याचिकाओं पर विचार करते हुए इस कानूनी उलझन का समाधान किया।

पीठ ने कहा, ‘‘उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी खाते के माध्यम से वसूली के लिए दिए गए चेक के संबंध में धारा 138 के तहत दायर शिकायत पर सुनवाई का अधिकार उस अदालत को होगा, जिसके क्षेत्राधिकार में उस बैंक की शाखा आती है जहां राशि प्राप्त करने वाले का खाता हो।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला के माध्यम से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश