महिला कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने सुनाई पांच साल सश्रम कारावास सजा, विधानसभा की सदस्यता खत्म होना तय

ममता देवी की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई, जब कोर्ट ने एक मामले में उन्हें पांच साल कैद की सजा सुना दी! Congress MLA Mamta Devi Sustain for 5 Years

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  • Publish Date - December 13, 2022 / 04:44 PM IST,
    Updated On - December 13, 2022 / 04:46 PM IST

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रांची: Congress MLA Mamta Devi Sustain for 5 Years रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई, जब हजारीबाग कोर्ट ने एक मामले में उन्हें पांच साल कैद की सजा सुना दी। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने रामगढ़ के गोला में प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। बता दें कि इससे पहले गोला गोलीकांड के एक मामले में बीते 30 अगस्‍त को ममता देवी समेत 8 को 3-3 माह की सजा सुनाई जा चुकी है।

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किस मामले में हुई सजा

Congress MLA Mamta Devi Sustain for 5 Years 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में स्‍थ‍ित आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्‍व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। धरना के दौरान अचानक ग्रामीण उग्र हो गए। आत्‍मरक्षा और बचाव में पुलिस को फायर‍िंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल हुए थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है।

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क्या कहता है नियम

नियम के अनुसार, जनप्रतिनिधि को किसी मामले में सजा की अवधि अगर 2 वर्ष से ज्यादा हुई तो उसकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। वहीं, रामगढ़ की विधायक को 5 साल से ज्यादा की सजा हो गई है। मंगलवार को हजारीबाग में विशेष MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी और 12 अन्य दोषियों को सजा सुनाई है। इससे पहले 8 दिसंबर को ममता देवी को इस केस में दोषी पाया गया था। उन्हें और अन्य को आईपीसी की धारा 147,148,149,341, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया था। ममता देवी आईपीएल कंपनी के बाहर एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। गोलीबारी में दो की मौत हो गई थी।

 

 

 

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