दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए जिलाधिकारी से संपर्क करें आयोजकः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए जिलाधिकारी से संपर्क करें आयोजकः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - October 6, 2020 / 01:59 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

प्रयागराज, छह अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रयागराज में दुर्गा पूजा आयोजन की अनुमति मांगने वाले याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में जिलाधिकारी से संपर्क करने का सोमवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने प्रणब कुमार राय और अन्य द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश ध्यान में रखते हुए कानून के मुताबिक इस मामले में निर्णय करेंगे।

याचिकाकर्ताओं ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर केंद्र राज्य जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी और अदालत से जिला और पुलिस प्रशासन को बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन और दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

भाषा – राजेंद्र धीरज

धीरज