कोरोना वायरस: दिल्ली उच्च न्यायालय में आठ अक्टूबर तक सीमित कामकाज ही होगा

कोरोना वायरस: दिल्ली उच्च न्यायालय में आठ अक्टूबर तक सीमित कामकाज ही होगा

कोरोना वायरस: दिल्ली उच्च न्यायालय में आठ अक्टूबर तक सीमित कामकाज ही होगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: September 30, 2020 12:26 pm IST

नयी दिल्ली, 30 सितम्बर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जारी कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अपने सीमित कामकाज को आठ अक्टूबर तक बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया।

रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन के कार्यालय ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व के आदेशों की तरह ही सीमित कामकाज करने का ही निर्णय लिया।

कार्यालय ने आदेश में कहा कि मामलों की भौतिक सुनवाई अदालत की वेबसाइट पर पहले से अपलोड किए गए 11 सितंबर के रोस्टर के अनुसार जारी रहेगी और शेष पीठ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई करती रहेंगी।

उसने कहा कि एक अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से सूचीबद्ध मामलों को आठ दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच संबंधित तारीखों तक स्थगित किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त को दो खंडपीठ और एकल न्यायाधीश की तीन पीठों के साथ एक सितम्बर से मामलों की भौतिक सुनवाई को आंशिक रूप से शुरू करने का फैसला किया था।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश


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