लोक सेवकों की ओर से किया गया भ्रष्टाचार राष्ट्र के खिलाफ अपराध : न्यायालय

लोक सेवकों की ओर से किया गया भ्रष्टाचार राष्ट्र के खिलाफ अपराध : न्यायालय

लोक सेवकों की ओर से किया गया भ्रष्टाचार राष्ट्र के खिलाफ अपराध : न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: September 8, 2022 10:56 pm IST

नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोक सेवकों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार शासकीय निकायों और समाज के खिलाफ अपराध है और अदालतें इससे ‘‘विशिष्ट अदायगी संबंधी मुकदमों’’ की तरह नहीं निपट सकतीं।

न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उच्च न्यायालय ने ‘नौकरी के बदले नकद’ घोटाले की आपराधिक शिकायत संबंधित पक्षों के बीच समझौते के आधार पर निरस्त कर दी थी।

न्यायालय ने कहा, ‘‘यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक लोक सेवक की ओर से किया गया भ्रष्टाचार शासकीय निकायों और समाज के खिलाफ बड़ा अपराध है। न्यायालय आधिकारिक पद के दुरुपयोग और भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाने से संबंधित मामलों से उस प्रकार से नहीं निपट सकता जैसे किसी विशिष्ट अदायगी के मामले को निपटा जाता है, जहां भुगतान किये गये धन की वापसी मात्र से अनुबंध धारक संतुष्ट हो सकता है।

पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए हम मानते हैं कि आपराधिक शिकायत खारिज करने का उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से गलत था।’’

मामले में शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर आरोपी का समर्थन किया था और इस आधार पर मामले को खारिज करने की प्रार्थना की थी कि पीड़ितों का आरोपी के साथ केवल धन का विवाद था और इसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था।

उन्होंने दलील दी कि दो समूहों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, उनकी शिकायत अधिक गंभीर मुद्दे में परिवर्तित हो गई। उन्होंने कहा कि मूल रूप से रोजगार हासिल करने के लिए पैसे के भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति ने आरोपी के समर्थन में व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया था।

जब संबद्ध याचिका सुनवाई के लिए आई तो राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि घटना साल 2014 में हुई थी और उसी साल आरोपी और पीड़ितों के बीच समझौता हो गया था।

उच्च न्यायालय ने इन दलीलों पर ध्यान दिया और आपराधिक शिकायत खारिज कर दी थी।

भाषा

सुरेश नरेश

नरेश


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