अदालत ने दिल्ली सरकार से कोविड-19 के हेल्पलाइन नंबर रोजाना अखबारों में प्रकाशित करने को कहा

अदालत ने दिल्ली सरकार से कोविड-19 के हेल्पलाइन नंबर रोजाना अखबारों में प्रकाशित करने को कहा

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  • Publish Date - May 25, 2021 / 11:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का रोजाना अखबारों में प्रचार बढ़ाएं ताकि लोगों को पता हो कि जरूरत होने पर कहां जाना है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि अखबारों में इन हेल्पलाइनों के लिए एक पन्ने पर अलग कोना या स्तंभ निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पिछड़ रही है।

पीठ ने कहा, ‘‘अखबारों में लोगों को रोज इस तरह की जानकारी नहीं मिलती। ये चीजें अखबारों में रोज होनी चाहिए।’’

भाषा

वैभव अनूप

अनूप