अदालत ने कक्षा 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में युवक को दोषी ठहराया
अदालत ने कक्षा 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में युवक को दोषी ठहराया
नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2023 में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास हुए झगड़े के दौरान नाबालिग की चाकू मारकर हत्या के मामले में एक युवक को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही मामला संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने मामले में शिव चौधरी को दोषी ठहराया। शिव पर 30 जनवरी 2023 को दो छात्र समूहों के बीच हुई झड़प के दौरान 12वीं कक्षा के छात्र मोहन की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप था।
अदालत ने 26 मई के एक आदेश में कहा, ‘‘रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों पर गौर करने से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि आरोपी शिव ने मोहन पर चाकू से वार किया था और यह कृत्य साझा मंशा के तहत किया गया था।’’
अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी सुमित की गवाही पर भरोसा जताया और कहा कि घटना को लेकर उसका बयान ‘‘विस्तृत, स्पष्ट और सुसंगत’’ रहा।
अदालत ने कहा, ‘‘उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि…सह-आरोपी ‘एएम’ (नाबालिग) ने वर्तमान आरोपी शिव को चाकू सौंपा, जिसने बाद में पीड़ित की छाती पर चाकू से वार किया।’’
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहन और उसके दोस्त स्कूल से लौट रहे थे, तभी गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक पुलिस चौकी के नजदीक आरोपी और उसके साथियों ने उन्हें रोक लिया। यह घटना समूहों के बीच पहले हुए झगड़े के बाद हुई।
अदालत ने कहा कि चश्मदीद गवाह सुमित की गवाही लंबी जिरह के बावजूद अडिग रही और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों से इसकी पुष्टि हुई।
न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह समर्थन नहीं किया, लेकिन उनकी गवाही के कुछ हिस्सों से भी यह साबित होता है कि आरोपी शिव घटना स्थल पर मौजूद था, दोनों समूहों के बीच झगड़ा हुआ था और चाकूबाजी से पहले चाकू दिया गया था।
अदालत ने सजा पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई बाद की तारीख पर तय की है।
भाषा आशीष नरेश
नरेश

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