अदालत ने एचआईवी संक्रमित पाए जाने पर बर्खास्त किए गए बीएसएफ कांस्टेबल को बहाल करने का निर्देश दिया

अदालत ने एचआईवी संक्रमित पाए जाने पर बर्खास्त किए गए बीएसएफ कांस्टेबल को बहाल करने का निर्देश दिया

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  • Publish Date - December 18, 2025 / 08:51 PM IST,
    Updated On - December 18, 2025 / 08:51 PM IST

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के उस कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया है, जिसे एचआईवी से संक्रमित होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ बीएसएफ कर्मी की सेवा में बहाली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नौ अप्रैल, 2019 के बर्खास्तगी आदेश और उसके खिलाफ अपील को रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने 16 दिसंबर के एक आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि वह कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, तो प्रतिवादी (बीएसएफ एवं अन्य) को उसे उसकी योग्यता के अनुसार किसी अन्य समकक्ष पद पर वैकल्पिक नियुक्ति देकर उचित सुविधा देनी होगी।

अदालत ने कहा कि कांस्टेबल को सेवामुक्त करने के बजाय ‘‘समतुल्य अतिरिक्त पद’’ पर तैनात किया जा सकता था।

पीठ ने कहा कि एचआईवी से पीड़ित होने के अलावा, उसे बर्खास्त करने का कोई आधार नहीं था।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) 2016, किसी भी सरकारी संस्थान को रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है।

भाषा नोमान नेत्रपाल

नेत्रपाल