अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका पर अदालत बुधवार को सुना सकती है आदेश

अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका पर अदालत बुधवार को सुना सकती है आदेश

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  • Publish Date - October 29, 2024 / 08:03 PM IST,
    Updated On - October 29, 2024 / 08:03 PM IST

बेंगलुरु, 29 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय रेणुकास्वामी हत्या मामले के आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना आदेश सुना सकता है। अभिनेता फिलहाल जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश और सरकारी लोक अभियोजक पी. प्रसन्ना कुमार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

अभिनेता बल्लारी जेल में बंद हैं।

राज्य सरकार ने बल्लारी केंद्रीय कारागार के चिकित्सकों एवं वहां के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की।

नागेश ने दर्शन के दोनों पैर सुन्न होने का दावा करते हुए मैसूर के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी की अनुमति मांगी और अदालत को अवगत कराया कि इस पर होने वाला सारा खर्च उनके मुवक्किल खुद वहन करेंगे।

अभियोजन पक्ष ने दर्शन की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि चिकित्सा दस्तावेजों में इस बात का विवरण नहीं है कि दर्शन को कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा।

सरकारी लोक अभियोजक कुमार ने यह भी दलील दी कि सर्जरी सरकारी अस्पताल में की जा सकती है।

अदालत ने नागेश द्वारा उल्लेखित उच्चतम न्यायालय के उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के पास यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि विचाराधीन कैदी को कहां चिकित्सा उपचार मिल सकता है।

हालांकि, अदालत ने नागेश से सर्जरी के लिए मैसूरु के ही चयन को लेकर सवाल खड़े किये।

न्यायमूर्ति शेट्टी ने कहा, ‘मैसूरु क्यों? बेंगलुरु में एक डॉक्टर को आपकी जांच करने दें और सर्जरी की तात्कालिकता एवं अवधि का आकलन करने दें। अंतरिम जमानत समय की दृष्टि से सीमित है, इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि आपको कितने समय तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा।’’

सत्र अदालत ने 21 सितंबर को दर्शन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी।

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश