मेरठ, (उप्र), 19 दिसंबर (भाषा) मेरठ की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2017 में पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में शुक्रवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी पुलिस ने दी।
पुलिस ने बताया कि यह निगरानी प्रकोष्ठ और थाना सरधना पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप संभव हो सका।
पुलिस के अनुसार, थाना सरधना में वर्ष 2017 में दर्ज मामले में आरोपी आसू पुत्र मुन्ना, निवासी पाण्डुशिला रोड, कस्बा व थाना सरधना, मेरठ को शिवानी सिंह, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (प्रथम) अदालत ने दोषी ठहराया।
मामले के अनुसार, 27 नवंबर 2017 को पीड़िता की मां ने थाना सरधना में एक शिकायत दर्ज करायी थी कि आरोपी ने उसकी पांच वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना गंभीरता से की गई और पर्याप्त साक्ष्य संकलित करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा मुकदमे की नियमित समीक्षा की गई, जिससे अभियोजन पक्ष की पैरवी मजबूत हुई और आरोपी को सजा दिलायी जा सकी।
भाषा सं जफर अमित
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