न्यायालय ने हत्या मामले में हरियाणा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार वकील को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया

न्यायालय ने हत्या मामले में हरियाणा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार वकील को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया

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  • Publish Date - November 12, 2025 / 11:54 AM IST,
    Updated On - November 12, 2025 / 11:54 AM IST

नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के वकील विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने वकील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि सिंह को 10,000 रुपये के जमानती बॉन्ड जमा करने पर तत्काल रिहा किया जाए तथा उसने मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार के लिए तय कर दी।

पीठ ने शीर्ष न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे तत्काल अनुपालन के लिए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को आदेश से अवगत कराएं।

जुलाई 2019 से दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता सिंह वर्तमान में फरीदाबाद जेल में बंद हैं।

याचिका में कहा गया है कि वकील को तब निशाना बनाया गया जब उन्होंने अदालत में आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि उनके एक मुवक्किल ज्योति प्रकाश उर्फ ‘‘​​बाबा’’ से हिरासत में मारपीट की गयी। बाबा के एसटीएफ हिरासत में रहने के दौरान कथित तौर पर पैर में फ्रैक्चर हो गया था।

याचिका में कहा गया है, ‘‘जांच एजेंसी की जवाबी कार्रवाई के परिणामस्वरूप मेरी अवैध गिरफ्तारी हुई।’’

याचिका में कहा गया है कि सिंह को 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी के लिखित आधार या स्वतंत्र गवाहों के बिना गिरफ्तार किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा