न्यायालय ने कोविड-19 के नकली टीकों की बिक्री रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

न्यायालय ने कोविड-19 के नकली टीकों की बिक्री रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

न्यायालय ने कोविड-19 के नकली टीकों की बिक्री रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: February 11, 2021 9:05 am IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें देश में कोविड-19 के नकली टीकों की बिक्री को रोकने के लिए केन्द्र को ‘‘सख्त’’ दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की एक पीठ ने कहा कि हालांकि वे जनहित याचिका दायर करने के पीछे की ‘‘मंशा’’ समझते हैं लेकिन हम ऐसे ही कोई निर्देश नहीं दे सकते।

पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी से कहा, ‘‘हम आपकी मंशा समझते हैं लेकिन आप एक ठोस मामला दायर करें। हम ऐसे ही कोई निर्देश नहीं दे सकते। हम कोई विधानमंडल नहीं है।’’

 ⁠

पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में कहा, ‘‘अगर आप (वकील) इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं तो ठोस तथ्यों के आधार पर एक मामला तैयार करें। हम आपको इस याचिका को वापस लेने और नई याचिका दायर करने का अधिकार देते हैं।’’

इसके बाद तिवारी ने यह याचिका वापस लेने का फैसला किया।

भाषा निहारिका नीरज

नीरज


लेखक के बारे में