अदालत ने जीएनसीटीडी संशोधित कानून रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

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अदालत ने जीएनसीटीडी संशोधित कानून रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

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  • Publish Date - May 4, 2021 / 07:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून को रद्द करने के लिये दायर वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कानून और गृह मंत्रालयों को इस याचिका पर नोटिस जारी किये। यह याचिका कानून के एक छात्र ने दायर की है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिग्पॉल ने मंत्रालयों की ओर से नोटिस को स्वीकार किये।

भाषा गोला अनूप

अनूप