जबरदस्ती घर में घुसा दरिंदा, नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Court sentenced the young man in the case of rape of a minor girl

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  • Publish Date - May 31, 2023 / 02:16 PM IST,
    Updated On - May 31, 2023 / 03:37 PM IST

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महाराजगंज: जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के वकील विनोद सिंह ने बताया कि अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने मंगलवार को शैलेश गुप्ता नामक युवक को जिले के फरेंदा पुलिस थाना अंतर्गत गांव की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी करार दिया।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शैलेश गुप्ता ने 29 अप्रैल, 2015 को अपने पड़ोसी के घर में प्रवेश किया और लड़की से दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत की और गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिसके बाद अदालत ने मंगलवार को अपना निर्णय सुनाया।