न्यायालय पेपर लीक मामलों के दोषियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा

न्यायालय पेपर लीक मामलों के दोषियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा

न्यायालय पेपर लीक मामलों के दोषियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा
Modified Date: September 25, 2026 / 03:13 pm IST
Published Date: September 25, 2026 3:13 pm IST

नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रश्नपत्र लीक मामलों में शामिल दोषियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति को जब्त करने संबंधी निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

यह मामला न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

शीर्ष अदालत ने 18 अगस्त को अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था।

केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शुक्रवार को पीठ से कहा, ‘‘हम सभी को अपनी दलीलें देनी होंगी। इसलिए दलीलें पूरी होने दीजिए।’’

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है।

पीठ ने प्रतिवादियों से जवाबी हलफनामे दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए तय कर दी।

वकील अश्विनी कुमार दुबे के ज़रिए दायर इस याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि दोषियों और उनके परिवार के सदस्यों की पूरी संपत्ति का आकलन करने के लिए कदम उठाए जाएं तथा उसी के अनुसार कानूनों के उचित प्रावधान लागू किए जाएं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम शामिल हैं।

भाषा

नेत्रपाल दिलीप

दिलीप


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