कोविड-19 मौत: अनुग्रह राशि के भुगतान की मांग के लिए समयसीमा की खातिर शीर्ष अदालत में याचिका

कोविड-19 मौत: अनुग्रह राशि के भुगतान की मांग के लिए समयसीमा की खातिर शीर्ष अदालत में याचिका

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  • Publish Date - March 19, 2022 / 10:12 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:36 PM IST

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) कोविड-19 के कारण किसी रिश्तेदार की मौत हो जाने पर प्रशासन से अनुग्रह राशि का दावा करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा निर्धारित करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।

वकील गौरव कुमार बंसल ने यह याचिका दायर करते हुए कहा कि अनुग्रह राशि भुगतान करने की प्रक्रिया बिना बाहरी समय सीमा के जारी रखना वांछनीय नहीं हो सकता है।

बंसल ने शीर्ष अदालत से वह समय सीमा तय करने की अपील की जिसके अंदर जान गंवाने वाले व्यक्तियों की ओर से दावेदार (उनके रिश्तेदार) अपने दावे की मांग करते हुए प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।

याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर काफी घट गयी है लेकिन इस बात का निर्देश देना वांछनीय है कि यदि किसी की मौत कोविड-19 संक्रमण से होती है तो पात्र दावेदार मौत के चार हफ्ते के अंदर सक्षम प्रशासन के पास जा सकता है।

अर्जी में कहा गया है, ‘‘उपरोक्त विषय में 30 जून, 2021को और उसके बाद इस अदालत द्वारा जारी किये गये आदेशों में चार हफ्ते तक की समय सीमा के लिए संशोधन करें।’’

शीर्ष अदालत ने 50000 रूपये की अनुग्रह राशि के लिए फर्जी दावों पर चिंता जतायी थी, यह राशि उन परिवारों के लिए है जिन्हेांने कोविड-19 के चलते अपनों को खोया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने इसकी कल्पना कभी नहीं की थी कि इसका ‘दुरूपयोग हो सकता है’ और उसने कभी नहीं सोचा था कि नैतिकता इतने नीचे तक गिर गयी है।

भाषा

राजकुमार उमा

उमा