दिल्ली की अदालत ने चैतन्यानंद सरस्वती के लिए दवाओं और प्याज-लहसुन रहित भोजन की अनुमति दी

दिल्ली की अदालत ने चैतन्यानंद सरस्वती के लिए दवाओं और प्याज-लहसुन रहित भोजन की अनुमति दी

दिल्ली की अदालत ने चैतन्यानंद सरस्वती के लिए दवाओं और प्याज-लहसुन रहित भोजन की अनुमति दी
Modified Date: October 8, 2025 / 08:55 pm IST
Published Date: October 8, 2025 8:55 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की प्याज और लहसुन रहित भोजन, चश्मा और दवाएं दिलाने क अनुरोध वाली याचिका को मंजूरी दे दी।

इससे पहले तीन अक्टूबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने चैतन्यानंद के आवेदन पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।

यहां एक निजी प्रबंधन संस्थान में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी चैतन्यानंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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इस बीच, अदालत ने आरोपी की उस याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है जिसमें उसने साधुओं के वस्त्र पहनने और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

उनके वकील ने अदालत से आरोपी अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

भाषा

शुभम माधव

माधव


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