दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा को भाई से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी

दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा को भाई से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी

दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा को भाई से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी
Modified Date: August 13, 2025 / 05:35 pm IST
Published Date: August 13, 2025 5:35 pm IST

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को निजी वकील की नियुक्ति पर चर्चा के लिए इस महीने अपने भाई से तीन बार फोन पर बात करने की बुधवार को अनुमति दे दी। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने डिजिटल माध्यम से पेश हुए राणा की न्यायिक हिरासत भी आठ सितंबर तक के लिए बढ़ा दी।

सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश ने बंद कमरे में सुनवाई के दौरान कहा कि राणा के फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे और जेल अधिकारियों की मौजूदगी में अंग्रेजी या हिंदी में बातचीत होनी चाहिए।

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राणा कथित तौर पर 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका चार अप्रैल को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे भारत लाया गया।

उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचकर एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केन्द्र पर हमला किया था। इन हमलों में कुल 166 लोगों की मौत हुई थी।

भाषा जोहेब सुरेश

सुरेश


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