दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: May 13, 2021 5:15 am IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सांद्रकों को जब्त करने के संबंध में कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। ये ऑक्सीजन सांद्रक राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा, ‘‘अर्जी खारिज की जाती है।’’

गिरफ्तारी की आशंका पर कारोबारी ने इस हफ्ते की शुरुआत में मामले में जमानत मांगते हुए अदालत का रुख किया था।

हाल में मारे गए छापे के दौरान कालरा के तीन रेस्त्रां से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे और ऐसा संदेह है कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर चला गया है।

ऑक्सीजन सांद्रक कोविड-19 के इलाज में अहम चिकित्सा उपकरण हैं।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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