दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: June 18, 2022 1:32 pm IST

नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मामले का यह सही चरण नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, ”जमानत याचिका खारिज की जाती है।”

अदालत ने जैन और ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने जैन को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था।

जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

जैन को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पास मौजूद सभी विभाग दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित कर दिए गए थे।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल


लेखक के बारे में