ईडी की शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने टीएमसी सांसद अभिषेक की पत्नी को तलब किया |

ईडी की शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने टीएमसी सांसद अभिषेक की पत्नी को तलब किया

ईडी की शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने टीएमसी सांसद अभिषेक की पत्नी को तलब किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : September 18, 2021/10:56 pm IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच में शामिल होने से कथित रूप से इनकार करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को शनिवार को तलब किया।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने रूजिरा 30 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रूजिरा ने बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद यहां एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया।

दंपति ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा उन्हें जारी समन को रद्द करने का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि वे कोलकाता के निवासी हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जांच में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर के समन को चुनौती दी है और ईडी को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए समन न किया जाए तथा इस तरह उन्हें तत्काल मामले में जांच में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।

अभिषेक लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में यह भी कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के तहत किसी महिला को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें कहा गया है कि उसे अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

याचिका में दावा किया कि ईडी के समक्ष पेश होने के लिए रूजिरा को बार-बार समन जारी करना ‘‘गलत और दुर्भावनापूर्ण’’ है और एजेंसी द्वारा किसी भी कठोर कदम का सहारा लेने से पहले अदालत के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

 

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