दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने हैदराबाद के कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज की

दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने हैदराबाद के कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज की

  •  
  • Publish Date - June 8, 2023 / 07:52 PM IST,
    Updated On - June 8, 2023 / 07:52 PM IST

नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लै की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी और कहा कि पिल्लै की भूमिका जेल में अब भी बंद कुछ अन्य आरोपियों से अधिक गंभीर थी।

पिल्लै को जमानत देने से इनकार करते हुए विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा, ‘‘इस अदालत की प्रथमदृष्टया राय है कि जांच एजेंसी ने इस अदालत के समक्ष एक ऐसा मामला रखा है जिसमें धन शोधन के कथित अपराध को करने में आवेदक की सक्रिय संलिप्तता नजर आ रही है और इसलिए, यह अदालत उक्त दृष्टिकोण के विपरीत किसी विचार पर पहुंचने में असमर्थ है।’’

अदालत ने पिल्लै के वकील की इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि मामले में उनकी गिरफ्तारी वैध या न्यायोचित नहीं है। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान एकत्रित सबूत और सामग्री धन शोधन के कथित अपराध को अंजाम देने में उनकी संलिप्तता और अन्य साजिशकर्ताओं से उनके संपर्क को दर्शाती हैं।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसके अलावा इस मामले में अन्य अनेक सह-आरोपियों समीर महेंद्रू, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू, पी सरत चंद्र रेड्डी, राघव मागुंता और मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जियां पहले ही यह अदालत खारिज कर चुकी है।’’

भाषा वैभव प्रशांत

प्रशांत