दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: February 16, 2023 / 03:52 pm IST
Published Date: February 16, 2023 3:52 pm IST

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) शहर की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए उचित आधार नहीं है।

धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


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