रामलीला, दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी, इस राज्य सरकार ने रात 12 बजे लाउडस्पीकर की अनुमति दी

धार्मिक आयोजनों के लिए 16 अक्टूबर तक ‘जनहित’ में लाउडस्पीकर और अन्य ऐसे उपकरणों के उपयोग की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी।

रामलीला, दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी, इस राज्य सरकार ने रात 12 बजे लाउडस्पीकर की अनुमति दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: October 8, 2021 12:32 am IST

नयी दिल्ली, दिल्ली सरकार ने शहर में रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए 16 अक्टूबर तक ‘जनहित’ में लाउडस्पीकर और अन्य ऐसे उपकरणों के उपयोग की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। लेकिन, आयोजकों को अभी भी इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी होगी।

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पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘दिल्ली के उपराज्यपाल ने जनहित में अनुरोध पर विचार किया और उसके आधार पर 16 अक्टूबर तक रात 10 बजे से 12 बजे तक लाउडस्पीकर और ऐसे अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।’’

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों के जमावड़े पर लगी पाबंदी में कुछ ढील दी है।

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