दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी : ऊर्जा मंत्री सूद
दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी : ऊर्जा मंत्री सूद
नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में हुई बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में संशोधन को लेकर उठी चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को कहा कि वैश्विक ईंधन लागत में वृद्धि के बीच राष्ट्रीय राजधानी की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें।
सूद ने कहा कि बिजली खरीद समायोजन लागत देश के बिजली कानूनों के तहत एक वैधानिक (कानूनी) व्यवस्था है और यह कोई नई व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रावधान बिजली वितरण कंपनियों को ईंधन और बिजली खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार हर महीने समायोजन करने की अनुमति देता है।’’
ऊर्जा मंत्री के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट और अन्य अंतरराष्ट्रीय कारकों के कारण वैश्विक ईंधन कीमतों में ‘अभूतपूर्व’ वृद्धि के कारण यह समायोजन आवश्यक हो गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘देश के बिजली कानून पहले से ही विद्युत कंपनियों को बिजली उत्पादन में उपयोग होने वाले ईंधन की बढ़ती लागत के अनुसार समायोजन करने की अनुमति देते हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति और अन्य मौजूदा परिस्थितियों के कारण ईंधन की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण पिछले महीने बिजली खरीद लागत में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।’’
उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत में इस बढ़ोतरी के बावजूद, दिल्ली सरकार के समय पर हस्तक्षेप के कारण उपभोक्ताओं पर इसका बोझ न्यूनतम रहा।
सूद ने कहा, ‘‘भले ही बिजली खरीद लागत में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो, दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने पीपीएसी में औसतन केवल 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है। इससे पहले पीपीएसी को 31 मार्च तक 14.5 प्रतिशत तक सीमित रखा गया था।’’
नवीनतम संशोधन के साथ यह लगभग 17.5 से 17.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है।
भाषा शोभना सुरेश
सुरेश

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