Delhi High Court imposed a fine of Rs 1 lakh on Google
नई दिल्ली : अमेरीकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कम्पनी गूगल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया हैं। इसके साथ ही कंपनी की तरफ से दायर याचिका को भी ख़ारिज कर दिया गया।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ‘मल्टीपल डिवाइसेज पर इंस्टेंट मैसेजिंग सेशन के मैनेजमेंट’ को लेकर गूगल (Delhi High Court imposed a fine of Rs 1 lakh on Google) ने दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अपील दायर की थी। जिस पर अदालत ने मंगलवार (02 मार्च) को सुनवाई की। कोर्ट में अपनी अपील के साथ पर्याप्त तथ्यों के अभाव में अदालत ने गूगल का आवेदन खारिज करने के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
आवेदन खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गलत तथ्य प्रस्तुत करने और यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (EPO) द्वारा पेटेंट से इनकार करने के संबंध में जानकारी छिपाई गई।न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने Google की अपील को खारिज करने के साथ कोर्ट को पूरे सच से अवगत ना कराने के लिए Google पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।न्यायमूर्ति सिंह ने अपने आदेश में कहा, “गूगल ने पेटेंट के लिए संबंधित ईयू आवेदन में एक नहीं बल्कि दो आवेदन शामिल थे, जिसमें एक प्रभागीय आवेदन भी शामिल था, और उन दोनों में आविष्कारशील कदम (Delhi High Court imposed a fine of Rs 1 lakh on Google) की कमी के कारण खारिज कर दिया गया।”