नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पत्रकार उमर राशिद द्वारा दो महिला वकीलों के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी किया।
इन वकीलों ने पत्रकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर की पोस्ट में उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने पत्रकार द्वारा दायर मुकदमे के साथ-साथ निषेधाज्ञा का अनुरोध करने वाले अंतरिम आवेदन पर भी नोटिस जारी किया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है।
मामला दो महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए कुछ गुमनाम पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें पत्रकार पर यौन हिंसा और ‘जबरन बीफ खिलाने’ समेत गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए थे।
इन आरोपों के बाद पत्रकार के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला शुरू किया था। हालांकि, पुलिस द्वारा यह निष्कर्ष निकाले जाने के बाद कि जांच आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, मामला बंद कर दिया गया था।
भाषा शोभना पवनेश
पवनेश