राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को फॉर्म 6 भरा, उचित प्रक्रिया के बाद मंजूरी दी गई: दिल्ली निर्वाचन आयोग

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राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को फॉर्म 6 भरा, उचित प्रक्रिया के बाद मंजूरी दी गई: दिल्ली निर्वाचन आयोग

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  • Publish Date - September 9, 2026 / 11:04 PM IST,
    Updated On - September 9, 2026 / 11:04 PM IST

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) दिल्ली की मतदाता सूची में राघव चड्ढा का नाम जोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी (आप) के सवाल उठाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 26 अगस्त को ‘फॉर्म-6’ भरा था और निर्धारित प्रक्रिया के बाद दो सितंबर को उनका आवेदन मंजूर कर लिया गया।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने कहा, ‘‘मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार, सांसद (राज्यसभा) राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को एसी-39 (राजेंद नगर) में ‘फॉर्म-6’ के जरिए अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया था।’’

कार्यालय की तरफ से बताया गया कि आवेदन को जरूरी सात दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने स्वीकृत किया था।

दिल्ली सीईओ कार्यालय ने कहा, ‘‘एसी-39 (राजेंद्र नगर) के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने सात दिन की जरूरी नोटिस अवधि पूरी होने के बाद इस फॉर्म को स्वीकृत किया था।’’ सीईओ कार्यालय ने यह भी कहा कि आवेदन पर निर्वाचन आयोग द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई।

हालांकि, ‘आप’ ने निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि चड्ढा का नाम मतदाता सूची में ‘‘पिछले दरवाजे से’’ जोड़ा गया है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव था।

आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मांग की कि चड्ढा का फॉर्म-6 सार्वजनिक किया जाए और आम मतदाताओं की तरह ही नागरिकों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाए।

भाषा

सुरभि प्रशांत

प्रशांत