दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस में तोड़फोड़ को लेकर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस में तोड़फोड़ को लेकर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

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  • Publish Date - June 17, 2025 / 06:53 PM IST,
    Updated On - June 17, 2025 / 06:53 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के बटला हाउस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा प्रस्तावित तोड़फोड़ पर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 16 जून को जारी आदेश में डीडीए और अन्य हितधारकों से चार हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय करते हुए अदालत ने कहा, ‘इस बीच, पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।’

अदालत डीडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ताओं में से एक ने दावा किया कि उसकी संपत्ति, खसरा संख्या 279 में होने के बावजूद, ‘पीएम-उदय’ योजना के तहत पात्र है।

उच्च न्यायालय ने 11 जून को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस तरह की जनहित याचिका में संरक्षण का आम आदेश पारित करने से व्यक्तिगत वादियों का मामला खतरे में पड़ सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने सात मई को डीडीए को खसरा संख्या 279 में अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।

ओखला गांव में मुरादी रोड पर इस जमीन के करीब 2.8 बीघा या 0.702 हेक्टेयर होने का अनुमान है।

भाषा

नोमान दिलीप

दिलीप