दिल्ली उच्च न्यायालय यूट्यूबर की अग्रिम जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय यूट्यूबर की अग्रिम जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगा

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  • Publish Date - September 14, 2026 / 03:26 PM IST,
    Updated On - September 14, 2026 / 03:26 PM IST

नयी दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका 16 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की।

इस बीच, जब भारती के वकील ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा, “परसों देखेंगे”।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता के पास 23 अगस्त को दर्ज पूरी प्राथमिकी की प्रति नहीं थी जिसके बाद मामले की सुनवाई टाल दी गई।

अभियोजन पक्ष के वकील ने भरोसा दिलाया कि दिन के दौरान पूरी प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी।

दिल्ली की एक अधीनस्थ अदालत द्वारा सात सितंबर को इस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद भारती ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ने भारती की याचिका खारिज कर दी थह।

उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद एवं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि भारती ने सोशल मीडिया पर उनके, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों और बी.आर. आंबेडकर के खिलाफ जाति-आधारित, अपशब्दों से भरे, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दिए।

यह प्राथमिकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।

अधीनस्थ अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसके सामने मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध के तत्व सामने आते हैं जिसके मद्देनजर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।

भाषा प्रशांत सिम्मी

सिम्मी