नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मालवीय नगर इलाके के एक होटल में पिछले सप्ताह लगी भीषण आग के मामले में सोमवार को आरोपी रसोइए केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आग की इस घटना में 22 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप, रसोइए केशव नेगी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
नेगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद जमानत याचिका दायर की गयी थी।
अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
नेगी के वकील दीपक प्रकाश ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि आग बुझाने का प्रयास उन्होंने ही किया था।
वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने होटल में आग की लपटें देखने के बाद एलपीजी गैस बंद कर दी थी।
नेगी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नेगी की लापरवाही के कारण ही तीन जून को मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में ‘फ्लोरिश स्टे’ में आग लगी थी।
होटल में लगी आग की जारी जांच के तहत प्रतिष्ठान से जुड़े कई अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
होटल मालिक लवकेश बजाज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर गैर इरादतन हत्या सहित कई आरोप लगाए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इमारत के पास अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था।
भाषा जितेंद्र नरेश
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