नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) दिल्ली के नए मास्टर प्लान के तहत छह मीटर या उससे कम चौड़ी सड़कों को अनिवार्य रूप से पैदल चलने वालों के लिए खरीदारी वाली सड़कें घोषित किया जाएगा।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस योजना में 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाली सभी मुख्य सड़कों पर पैदल यात्रियों और गैर-मोटर चालित वाहनों (एनएमटी) के लिए अलग व्यवस्था करने की बात कही गई है, बशर्ते ऐसा करना व्यावहारिक हो।
मुख्य सड़कें शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़कर लंबी दूरी तक आने-जाने की सुविधा देती हैं और इन पर वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक होती है। इस योजना में 30-45 मीटर चौड़ी सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए अलग जगह बनाने की भी सिफारिश की गई है, बशर्ते ऐसा करना व्यावहारिक हो।
मास्टर प्लान के अनुसार, शहर के रिहायशी इलाकों में 12 मीटर से कम चौड़ाई वाली स्थानीय सड़कों को धीमी गति वाले यातायात, गैर-मोटर चालित परिवहन या पैदल मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा।
भाषा
शुभम अविनाश
अविनाश