दिल्ली : जीएसटी से संबंधित 15.78 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में कंपनी का साझेदार गिरफ्तार

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दिल्ली : जीएसटी से संबंधित 15.78 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में कंपनी का साझेदार गिरफ्तार

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  • Publish Date - September 16, 2026 / 12:53 PM IST,
    Updated On - September 16, 2026 / 12:53 PM IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने लोहे और इस्पात के सामान का व्यापार करने वाली एक फर्म के साझेदार को फर्जी तरीके से 15.78 करोड़ रुपये से अधिक का ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ (आईटीसी) प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय की कर चोरी रोधी शाखा द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फर्म ने कई कंपनियों द्वारा जारी किए गए बिल के आधार पर अमान्य आईटीसी का लाभ उठाया था। इनमें से कई कंपनियां अस्तित्वहीन, निष्क्रिय, निलंबित या रद्द पाई गईं।

मौके पर जाकर किए गए सत्यापन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कुछ आपूर्तिकर्ताओं का उनके घोषित व्यावसायिक स्थलों पर कोई वास्तविक कारोबार नहीं हो रहा था।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय ने लगभग 87.67 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों के माध्यम से कुल 15.78 करोड़ रुपये से अधिक के आईटीसी का फर्जी तरीके से लाभ उठाने के मामले में लोहे व इस्पात का व्यापार करने वाली फर्म के एक साझेदार को गिरफ्तार किया है।’’

जांच में यह साबित हुआ कि सामान प्राप्त किए बिना ही आईटीसी प्राप्त किया गया था और माल की आपूर्ति किए बिना जारी किए गए बिलों के जरिए इसे विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को आगे भी भेज दिया गया।

जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज किए गए बयानों के आधार पर आरोपी को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। उसे पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भाषा खारी मनीषा

मनीषा