Ex Servicemen recruitment rules in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों में खाली नहीं रहेंगे भूतपूर्व सैनिकों के पद…अब इस तरह भरे जायेंगे पोस्ट, आदेश जारी

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Ex Servicemen recruitment rules in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों में खाली नहीं रहेंगे भूतपूर्व सैनिकों के पद...अब इस तरह भरे जायेंगे पोस्ट, आदेश जारी

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  • Publish Date - September 16, 2026 / 02:08 PM IST,
    Updated On - September 16, 2026 / 02:11 PM IST

Ex Servicemen recruitment rules in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों में खाली नहीं रहेंगे भूतपूर्व सैनिकों के पद...अब इस तरह भरे जायेंगे पोस्ट, आदेश जारी /image: IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • पूर्व सैनिकों के पद नहीं रहेंगे खाली
  • मेरिट से भरे जाएंगे खाली पद
  • कैरी फॉरवर्ड का नियम बदला

रायपुरEx Servicemen recruitment rules in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के लिए बड़ा फैसला लिया है। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के लिए अगर उम्मीदवार नहीं मिलते है तो सीट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, बल्कि पद अब मेरिट लिस्ट के आधार पर भरे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सबंध में आदेश (Chhattisgarh Government Order) जारी किया है।

Ex Servicemen Reservation CG सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी, और चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पदों का आरक्षण) 1985 के नियम-4 के उप नियम-3 के अनुसार अब सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर यदि पात्र पूर्व सैनिक अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो उन पदों को अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बल्कि ऐसे पदों को उसी भर्ती वर्ष में अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या फिर किसी अन्य कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी।

 

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छत्तीसगढ़ में पूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों को लेकर क्या फैसला हुआ?

पात्र पूर्व सैनिक नहीं मिलने पर पदों को अगले भर्ती वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा।

खाली पद कैसे भरे जाएंगे?

ऐसे पद उसी भर्ती वर्ष में अन्य पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर भरे जा सकेंगे।

यह नियम किन भर्तियों पर लागू होगा?

यह व्यवस्था सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर लागू होगी।

क्या NOC लेना जरूरी होगा?

खाली पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य कार्यालय से NOC लेने की जरूरत नहीं होगी।