दिल्ली दंगा: अदालत ने साजिश मामले में पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत प्रदान की

दिल्ली दंगा: अदालत ने साजिश मामले में पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत प्रदान की

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  • Publish Date - March 14, 2022 / 06:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले से जुड़े व्यापक साजिश मामले में सोमवार को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत प्रदान की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत आदेश पारित किया।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के लिए मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भूमिका निभाने के आरोप में इशरत समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इससे पहले, इशरत जहां को शादी के लिए जून 2020 में 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।

भाषा शफीक अनूप

अनूप